नई दिल्ली:
सर्दियों के मौसम में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए प्रशासन ने 1 अक्टूबर से बेहद कड़ा कदम उठाया है। दिल्ली-एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर आज से 'नो पीयूसी, नो फ्यूल' (No PUC, No Fuel) का नियम पूरी तरह लागू कर दिया गया है।
अब बिना वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUCC) सर्टिफिकेट के किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी।
पंपों पर ऑटोमैटिक चेकिंग और सख्ती:
पर्यावरण विभाग और परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों और डेटाबेस के जरिए गाड़ियों की जांच की जा रही है। यदि किसी गाड़ी का पीयूसी एक्सपायर हो चुका है, तो पंप कर्मी ईंधन भरने से इनकार कर सकते हैं। इसके अलावा बिना वैलिड पीयूसी के पकड़े जाने पर 10,000 रुपये तक के भारी चालान का भी प्रावधान है।
सर्दी के स्मॉग पर काबू पाने की तैयारी:
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) और दिल्ली सरकार का मुख्य उद्देश्य पराली के धुएं और सर्दियों के स्मॉग से पहले गाड़ियों से होने वाले उत्सर्जन पर लगाम लगाना है। अधिकारियों का कहना है कि यह नियम केवल सख्ती के लिए नहीं, बल्कि राजधानी की हवा को सांस लेने योग्य बनाए रखने के लिए उठाया गया जरूरी कदम है।
जे जनमत न्यूज़ की अपील:
'जे जनमत न्यूज़' (J Janmat
News) दिल्ली-एनसीआर के सभी वाहन चालकों से अपील करता है कि असुविधा और भारी चालान से बचने के लिए अपने नजदीकी पेट्रोल पंप या प्रदूषण जांच केंद्र पर जाकर तुरंत अपनी गाड़ी का पीयूसी रीन्यू करवा लें। हर बड़ी प्रशासनिक और जमीनी खबर के लिए जुड़े रहिए jjanmat.in के साथ।


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